‘नौवीं में तीसरी भाषा शामिल नहीं करें’
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तीन भाषा की नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। गुरुवार की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौवीं कक्षा की पढ़ाई पहले से मुश्किल है, ऐसे में तीसरी भाषा को शामिल करने की क्या जरूरत है। हालांकि अदालत ने इस नीति पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इससे स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार से कहिए कि...
