प्राइवेट स्कूलों की फीस पर कोई अंकुश नहीं!
स्कूलों को गैर-लाभकारी मॉडल पर काम करना चाहिए, लेकिन कई स्कूलों ने इस नियम का उल्लंघन किया। अप्रैल 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश ने शिक्षा निदेशालय (डीओई) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें इन स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी। इस फैसले ने स्कूलों को मनमानी वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अभिभावकों का गुस्सा भड़क उठा। विद्यालय कभी ज्ञान प्राप्त करने का केन्द्र होते थे अब व्यापारिक दुकान बन गए हैं। 2025 में, दिल्ली के कई प्रमुख प्राइवेट स्कूलों ने बिना उचित अनुमति के फीस में भारी...