दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ राजपाल यादव को दी अंतरिम जमानत
चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद कमीडियन और दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भरना होगा। कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में यह भी कहा कि अगर अभिनेता दोपहर तक डिमांड ड्राफ्ट जमा कर देते हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और अगर वे ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं, तो जमानत नहीं मिलेगी। हालांकि, अभिनेता को अंतरिम जमानत मिल गई है। दरअसल, राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी...