वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर अदालत का बड़ा आदेश
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बाद लोगों को लगाई गई वैक्सीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए, तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित न हुई हो। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपने आदेश में यह भी कहा...