रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा (Madhu Koda) विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। मधु कोड़ा झारखंड के बहुचर्चित कोयला घोटाले (Coal Scams) में सजायाफ्ता हैं। 13 दिसंबर 2017 को निचली अदालत ने मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और कोड़ा के करीबी विजय जोशी को भ्रष्टाचार के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई थी। उन पर कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को झारखंड का राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को गलत तरीके से आवंटित करने का आरोप था। कोड़ा फिलहाल जमानत पर हैं।
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वह हाल में भाजपा में शामिल हुए हैं और विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके। यह उचित नहीं है। पहली नजर में यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के इस फैसले को मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
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