चंडीगढ़। हरियाणा (Haryana) सरकार ने दो बार वापस लेने के बाद हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (Crime Control Bill) 2023 को राज्य विधानसभा (Assembly) में फिर से पेश किया है। विधेयक का पहला सीजन विधानसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में वापस ले लिया गया था।
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गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने बिल के दूसरे संस्करण, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 को अगस्त 2022 में वापस ले लिया था। यह एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता पाया गया था और मंत्रालय द्वारा कानून में कुछ विसंगतियां भी पाई गई थीं। (आईएएनएस)
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