Wednesday

30-04-2025 Vol 19

देवगौड़ा के पोते की लोकसभा सदस्यता समाप्त

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बेंगलुरू। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस के इकलौते लोकसभा सदस्य प्रज्वाल रेवन्ना की लोकसभा की सदस्यता कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। अदालत ने कहा है कि रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी 24 करोड़ से अधिक की आय छिपाई थी। रेवन्ना की सदस्यता रद्द होने के बाद अब लोकसभा में जेडीएस का कोई सदस्य नहीं है।

बहरहाल, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रज्वल ने भाजपा उम्मीदवार अरकलागुडु मंजू को हासन सीट से हराकर जीत हासिल की थी। नतीजे आने के बाद मंजू ने 26 जून 2019 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रज्वाल ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त दिए हलफनामे में अपनी आय की गलत जानकारी दी थी। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोप को सही पाया और रेवन्ना की सदस्यता रद्द कर दी।

फैसला आने के बाद बताया गया कि प्रज्वाला रेवन्ना को भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है। हाई कोर्ट ने प्रज्वाल को अगले छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। हालांकि, रेवन्ना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

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