nayaindia gyanvapi case ज्ञानवापी में पूजा पर रोक नहीं

ज्ञानवापी में पूजा पर रोक नहीं

gyanvapi mosque
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नई दिल्ली। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में शुरू हुई पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में चल रही पूजा पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा से रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा होती रहेगी।

सोमवार को मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी इजाजत के बिना यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि नमाज भी पढ़ी जाती रहेगी और तहखाने में पूजा भी होती रहेगी।

मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्‍काल रोक लगाने की मांग की। गौरतलब है कि इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्‍यासजी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था।

जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट से याचिका लगा कर पूजा पर रोक लगाने की अपील की थी लेकिन अदालत ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को मस्जिद कमेटी की ओर से चुनौती दी गई थी।

इस पर सुनवाई के दौरान सोमवार को चीफ जस्टिस के पूछने पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी ने बताया कि 31 जनवरी से पूजा हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाई जाए वरना बाद में बोला जाएगा कि लंबे समय से पूजा हो रही है। अहमदी ने यह भी कहा कि यह मस्जिद परिसर है, तहखाने में पूजा नहीं होनी चाहिए।

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