nayaindia Bangladeshi infiltration Jharkhand High Court seeks response from Union Home Ministry झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब-तलब

झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब-तलब

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे प्रवेश कर रहे हैं यह बताएं।

यह याचिका लेकर डैनियल दानिश नामक शख्स की ओर से दाखिल की गई है। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को इसपर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई निर्धारित की है। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने इस मामले की पैरवी की।

प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके मसलन जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में बार्डर इलाके से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए ((Bangladeshi Infiltration)) आ रहे हैं। इससे इन जिलों में जनसंख्या पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसे बनाये जा रहे हैं, वहीं बांग्लादेशी मूल वाले लोगों द्वारा आदिवासियों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किया जा रहा है। प्रार्थी ने मांग की है कि गृह मंत्रालय बताये कि आखिर कैसे इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और उनकी वजह से क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। (आईएएनएस

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