nayaindia Imran khan released गिरफ्तारी के दो दिन बाद रिहा हुए इमरान

गिरफ्तारी के दो दिन बाद रिहा हुए इमरान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए उनको तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इमरान भ्रष्टाचार के कई मामलों में जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, तभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब ने उन्हें कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तारी के दो दिन बाद गुरुवार को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को फौरन रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद इमरान खान ने लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके साथ आतंकियों की तरह बरताव किया गया। इमरान ने कहा- रिमांड में मुझे डंडों से मारा गया और मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया था।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी अपमानजनक है।

सुप्रीम कोर्ट ने नैब से कहा- हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा- हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार यानी 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा।

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इमरान खान से कहा- हाई कोर्ट के फैसले को आपको मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले में नैब को फटकार लगाई। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान नैब को इमरान खान को एक घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट में पेश होने के बाद चीफ जस्टिस ने उनकी रिहाई का आदेश जारी किया। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई थी।

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