हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) ने रविवार को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (YSR Telangana Party) की अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला (Y.S. Sharmila) को सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के एक विधायक के खिलाफ अनुचित टिप्पणी (Indecent Remarks) करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शर्मिला को उनकी पदयात्रा के दौरान महबूबाबाद शहर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें उनके रात्रि विश्राम शिविर से गिरफ्तार (Arrested) कर लिया और कस्बे में किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए उन्हें हैदराबाद ले आई।
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उन्होंने शनिवार शाम कस्बे में एक जनसभा के दौरान महबूबाबाद के विधायक बी. शंकर नाइक (B. Shankar Naik) के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी (Indecent Remarks) की थी। स्थानीय बीआरएस नेता की शिकायत पर शर्मिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504 ए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) आर के तहत महबूबाबाद टाउन पुलिस स्टेशन (Mahbubabad Town Police Station) में मामला दर्ज किया गया था। शर्मिला ने आरोप लगाया था कि विधायक भ्रष्टाचार में शामिल हैं और उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। दो महीने से अधिक के ब्रेक के बाद, शर्मिला ने इस महीने की शुरूआत में अपनी प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा फिर से शुरू की थी। उन्होंने उस स्थान से पदयात्रा फिर से शुरू की जहां पिछले साल नवंबर में इसे रोक दिया गया था।
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बीआरएस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर 28 नवंबर को वारंगल जिले में उनकी बस में आग लगा दी थी और अन्य वाहनों पर पथराव किया था। बाद में, पुलिस ने शर्मिला को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पदयात्रा को बंद करने से इनकार कर दिया था। बाद में शर्मिला को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अगले दिन, मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास की ओर एक विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए, उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, पदयात्रा फिर से शुरू नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। वाईएसआरटीपी ने तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High Court) का दरवाजा खटखटाया, जिसने शर्मिला को वॉकथॉन को फिर से शुरू करने की अनुमति देते हुए पहले लगाई गई शर्तों का पालन करने को कहा। (आईएएनएस)