नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का केस सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि बृजभूषण शरण के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पहलवानों को कोई शिकायत है तो वे हाई कोर्ट में जा सकते हैं।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि दो सत्र में पुलिस ने महिला पुलिस की मौजूदगी पीड़ियों के बयान दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि जल्दी ही मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए जाएंगे। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जंतर मंतर पर धरना दे रहीं छह महिला पहलवान शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका की सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी। अदालत ने कहा कि महिला पहलवानों को सुरक्षा दी गई है। उनकी मांग बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की थी, जो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। इस पर पहलवानों ने कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
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