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अमेरिका से भारत पैसे भेजने पर 3.5 फीसदी टैक्स

टैरिफ

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में एपल की फैक्टरी लगाने का विरोध तो किया ही है साथ ही एक नए बिल के जरिए भारत को बड़ा झटका दिया है। हालांकि यह बिल अमेरिका में टैक्स सुधार से जुड़ा है लेकिन इसमें प्रवासियों भारतीयों के पैसा भेजने पर साढ़े तीन फीसदी का टैक्स लगा दिया गया है। अमेरिका में अपनी कमाई का पैसा अगर कई भारतीय अपने परिवार को भेजता है तो उसे साढ़े तीन फीसदी टैक्स चुकाना होगा। पहले पांच फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया था।

अमेरिका का नया टैक्स बिल भारत को प्रभावित करेगा

बहरहाल, ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल’ के नाम से पेश किए गए इस बिल को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई को पारित कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार के लाए इस नए कानून का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय प्रवासी अमेरिका से सबसे अधिक पैसे भेजते हैं। कहा जा रहा है कि सीनेट की मंजूरी के बाद एक जनवरी 2026 से यग कानून लागू हो जाएगा।

गौरतलब है कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने करीब 130 अरब डॉलर भारत भेजा था। इसमें करीब 30 अरह डॉलर यानी अमेरिका से आया था। वहां रहने वाले करीब 45 लाख भारतीयों ने अमेरिका से ये पैसा भेजा। साढ़े तीन फीसदी टैक्स के लागू होने पर 30 अरब डॉलर की राशि पर रेमिटेंस पर एक अरब डॉलर से थोड़ा ज्यादा यानी, करीब 8,750 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अगर इस वजह से भारतीय लोग पैसा भेजना कम करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर होगा।

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Pic Credit: ANI

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By NI Desk

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