nayaindia Order For Imran Appearance In Cipher Case सिफर मामले में इमरान की पेशी के आदेश

सिफर मामले में इमरान की पेशी के आदेश

Imran Khan :- पाकिस्तान में गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को इस्लामाबाद में संघीय न्यायिक परिसर (एफजेसी) में पेश करने का निर्देश। उल्लेखनीय है कि सिफर मामला राजनयिक दस्तावेज़ से संबंधित है। इसके बारे में संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र में श्री खान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इसे कभी वापस नहीं किया। पीटीआई लंबे समय से इस पर कायम है कि श्री खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी श्री कुरेशी मौजूदा समय में सलाखों के पीछे बंद हैं और दोनों को 23 अक्टूबर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। अदियाला जेल में मुकदमे पर सुनवाई चल रही है और चार गवाहों ने पहले ही अपने बयान दर्ज कर लिए हैं। पांचवें की जिरह तब की गई जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जेल मुकदमे के लिए सरकार की अधिसूचना को ‘गलत’ करार दिया और पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया। (वार्ता)

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