Gold Smuggling Case : बेंगलुरु की एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज की गई है। इससे पहले आर्थिक अपराध के लिए विशेष अदालत और मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी राव को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है।अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया है कि अभिनेत्री ने सोना खरीदने के लिए हवाला लेनदेन के इस्तेमाल करने की बात को स्वीकार किया है। (Gold Smuggling Case)
अधिकारियों ने रान्या राव के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है, क्योंकि इससे अन्य वित्तीय अनियमितताओं का पता चलेगा। अभिनेत्री के करीबी सहयोगी तरुण राजू मामले में दूसरे आरोपी हैं और उन्हें भी अपनी जमानत याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार है।
इस बीच, सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को रान्या राव से जुड़े तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में संलिप्तता के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। जैन को आगे की जांच के लिए चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
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15 मार्च को कर्नाटक सरकार ने मामले के संबंध में डीजीपी के. रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया। (Gold Smuggling Case)
रान्या ने उच्चतम रैंक के अधिकारियों के लिए आरक्षित प्रोटोकॉल का लाभ उठाकर सुरक्षा जांच से बचने के लिए अपने सौतेले पिता राव के नाम का दुरुपयोग किया। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों की जांच से पता चला कि जैन कर्नाटक के बल्लारी जिले का रहने वाला एक आभूषण की दुकान का मालिक था।
पुलिस ने रान्या राव और उसके पूर्व प्रेमी तरुण राजू से पूछताछ की, जो पहले से ही हिरासत में हैं और साहिल से उनके संबंधों का पता चला, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। इस संबंध के आधार पर साहिल को आगे की पूछताछ के लिए चार दिनों की हिरासत में लिया गया।
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