नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के आरोप और कथित धन शोधन के मामले में बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर इस मुकदमे में यह चौथी सुनवाई थी। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि पहली नजर में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ केस बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए हैं।
ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त नहीं कर ली। ईडी की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने कहा कि, इस मामले में गर्मी की छुट्टियों के बाद से दो से आठ जुलाई तक रोजाना सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। अदालत ने बुधवार की सुनवाई में स्वामी को सभी कागजात उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। जिसमें सोनिया और राहुल सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। राजू के सहयोगी वकील जोहैब हुसैन ने अदालत से कहा, चूंकि इस अपराध को संज्ञान में लिया गया है तो पहली नजर में आरोपियों के खिलाफ केस बनता है। सत्येंद्र जैन से जुड़ा मामला इसका सबसे सटीक उदाहरण है।