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असम में आधार बनाने का नया नियम

गुवाहाटी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठियों के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आधार कार्ड बनाने के नए नियमों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए यह फैसला किया है’।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम में 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय जनजाति के 18 साल से ज्यादा उम्र वाले एक साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। बताया गया है कि असम में कुछ खास वर्गों को छोड़ कर बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है।

नए नियमों के बाद अब नए आधार कार्ड सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही बहुत ही विशेष मामलों में जारी करेंगे, ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से आने वाले आवेदनों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर कहा, ‘हमने लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर वापस भेजा है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आकर आधार कार्ड न बनवा सके और खुद को भारतीय नागरिक साबित न कर सके। हमने इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है’।

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By NI Desk

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