लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दोहरा नागरिकता के मसले पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर रिपोर्ट देने के लिए आठ हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें चार हफ्तों का समय दिया है और अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। राहुल की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि एक जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और भाजपा सदस्य एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था। विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता कानून 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका में राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को कथित तौर पर छुपाने के कारण इसी साल रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने कहा है कि राहुल गांधी लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते।
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