Jharkhand High Court :- ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी से जुड़े केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने इस मामले में रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान उन्हें सशरीर उपस्थित होने से छूट दे दी है। रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने केस में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था। इस कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आग्रह की उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी। इस बीच राहुल गांधी ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज दूसरी सुनवाई हुई। उन्होंने सीआरपीसी (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी।
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मुकदमे के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी से जवाब मांगा था। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। राहुल गांधी की ओर से पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा। बता दें कि यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है। (आईएएनएस)
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