नई दिल्ली। ट्रेन हादसों के समय दिए जाने वाले मुआवजे में रेलवे बोर्ड ने बड़ी बढ़ोतरी की है। रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा को 10 गुना बढ़ा दिया है। बोर्ड के इस फैसले में प्रावधान किया गया है कि अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजन को 50 हजार रुपए की जगह पांच लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह ढाई लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मामूली चोट लगने पर पांच हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा।
रेलवे ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि अगर किसी ट्रेन में आतंकवादी हमला, डकैती या किसी अन्य तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को मुआवजा राशि बढ़ाने का नियम बनाया। ये नियम 18 सितंबर से ही लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।
इतना ही नहीं रेलवे ने कहा कि अगर कोई घायल अस्पताल में तीस दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देगी। मरीज कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है, उस आधार पर उसे हर दिन तीन हजार, डेढ़ हजार और साढ़े सात सौ रुपए का खर्च मिलेगा। यह पैसा भर्ती होने के 10 दिन का समय पूरा होने पर या फिर डिस्चार्ज होने के बाद दिए जाएंगे।
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.


