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पाक कलाकारों को रोकने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में परफॉर्म करने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा- इतनी छोटी सोच न रखें। गौरतलब है कि 2016 में हुए उरी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों पर सात साल की पाबंदी लगा दी थी। यह समय सीमा इस साल खत्म हो गई है। गौरतलब है कि उरी हमले में 29 भारतीय जवान शहीद हुए थे।

बहरहाल, एक्टिविस्ट फैज अनवर कुरैशी ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुप्रीम कोट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि हम बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं है। आपको भी इस अपील पर दबाव नहीं डालना चाहिए। याचिकाकर्ता के खिलाफ हाई कोर्ट की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बेंच ने कहा कि यह आपके लिए एक अच्छा सबक है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह याचिका सुनवाई करने लायक नहीं है। अदालत ने कहा था- लोगों को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए पड़ोसी देश के लोगों से नफरत रखना सही नहीं है। देशभक्त होने का अर्थ है कि अपने देश के लिए समर्पित रहें। देश के भीतर और सीमापार नृत्य, कला, संगीत, संस्कृति, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का स्वागत करें। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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