दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन की एनआई जांच की याचिका खारिज की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें नीट पेपर लीक से जुड़े 20 जुलाई के कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के "संसद चलो" विरोध प्रदर्शन की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा छह के तहत, एनआईए तभी जांच शुरू कर सकती है जब केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मामला ऐसी कार्रवाई के लायक है। न्यायालय ने कहा कि वह इस...