दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मैदानों पर होने वाले रामलीला समारोहों के लिए बुकिंग पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक कि प्राधिकरण नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या दिशानिर्देश नहीं बनाता। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू (Tara Vitasta Ganju) ने डीडीए को पांच सप्ताह के भीतर व्यापक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत का निर्देश डीडीए को नए दिशानिर्देश तैयार होने के बाद प्रचारित करने काे कहता है।
अदालत के आदेश में कहा गया है नया एसओपी तैयार होने तक रामलीला के लिए खुले स्थानों की कोई ऑनलाइन/ऑफ़लाइन बुकिंग नहीं की जाएगी। यह आदेश हनुमंत धार्मिक रामलीला समिति की एक याचिका की सुनवाई के बाद दिया गया। याचिका में दिल्ली धार्मिक महासंघ (Delhi Religious Federation) के स्थान पर एक स्वतंत्र निकाय की नियुक्ति का भी अनुरोध किया गया है।
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