Gyanvapi mosque

  • एआईएमसी ने डीएम से की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण रोकने की मांग

    Gyanvapi Mosque :- अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को पत्र लिखकर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वेक्षण को रोकने की मांग की है। मस्जिद समिति ने कहा कि दो सितंबर के बाद एएसआई द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण "अमान्य है, क्योंकि समिति ने वाराणसी जिला अदालत में एक आवेदन दायर किया है और आठ सप्ताह का समय मांगा है, जिस पर 8 सितंबर को सुनवाई है। एआईएमसी के संयुक्त सचिव एस.एम. यासीन ने गुरुवार को कहा “अब तक, न तो समय अवधि अदालत द्वारा बढ़ाई गई है  न ही सर्वेक्षण...

  • ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

    Gyanvapi Mosque :- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस हालिया आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें एएसआई को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में 'वजू खाना' को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दिए गए वचन को दर्ज किया कि वह सर्वेक्षण के दौरान स्थल पर कोई खुदाई नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने आगे निर्देश दिया कि एएसआई मौजूदा संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना गैर-आक्रामक पद्धति का उपयोग...

  • पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का होगा सर्वे

    वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। जिला अदालत ने कहा है कि वजूखाना को छोड़ कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई द्वारा सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थीं, जिसके बाद शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद...

  • तीन मई को ज्ञानवापी के सात मामलों की सुनवाई

    वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) से जुड़े सातों मामलों को एक साथ किया जाएगा या अलग से सुना जाएगा, इस पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश की अदालत अगली सुनवाई करेगी। इन मामलों की सुनवाई 3 मई को होगी। वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी (Subhash Nandan Chaturvedi) ने कहा इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन शोकसभा के चलते कोई कानूनी कार्य नहीं हो सकी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश (Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख तय की है। ये भी पढ़ें- http://सीएम धामी की मौजूदगी में खुले भगवान केदारनाथ के...