मराठी का मामला हाई कोर्ट पहुंचा
मुंबई। महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य किए जाने का मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। राज्य सरकार के इस निर्देश के खिलाफ ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस बीच मंगलवार को चार ड्राइवरों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी और एप बेस्ड कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान होना जरूरी कर दिया है। इसके लिए टेस्ट लिया जा रहा है और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी जा रही...