रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा को कुछ ऋण खातों पर तय दर से अधिक ब्याज वसूलने को दोषी पाया गया। साथ ही, कुछ खातों में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में तय समय सीमा के अंदर ग्राहक के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) विवरण अद्यतन नहीं किये गये थे।
रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2025 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के दौरान ये खामियां पायी थीं। इसमें पाया गया कि बैंक ने दोनों तरह के मामलों में आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।
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इसके बाद, बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया गया। बैंक का जवाब असंतोषजनक पाये जाने के बाद 30 जून 2026 को उस पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया।
एक अन्य मामले में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर केवाईसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नोटिस के लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक तर्कों को असंतोषजनक पाने के बाद 24 जून को जुर्माने का आदेश जारी किया गया।
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