रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची में नक्शा पास करने के लिए अवैध वसूली करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) और आरआरडीए (RRDA) से नक्शा (Map) पास किये जाने पर लगी रोक हटा दी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा जबकि निगम की और से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रही है। पूर्व में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी। (वार्ता)
Tags :Jharkhand High Court
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