नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बात करते हुए कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। और कहा कि उन्हें झूठे बहाने से जेल भेजा गया, जिसका उद्देश्य उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे ऐसे कैद किया गया, जैसे मैं राज्य की संपत्ति लेकर भाग गया हूं… सोरेन परिवार पर सुनियोजित तरीके से आरोप लगाए गए।’’
इससे पहले, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश ‘‘अत्यंत तर्कपूर्ण’’ था। पीठ ने कहा, ‘‘हम संबंधित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।’’ हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां जमानत देने पर विचार करने से संबंधित थीं, इससे न तो सुनवाई पर और न ही किसी अन्य कार्यवाही के स्तर पर अधीनस्थ अदालत में कोई प्रभाव पड़ेगा। उसने कहा, ‘‘हमें लगता है कि एकल न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) ने बहुत ही तर्कसंगत फैसला सुनाया है।… हम और कुछ नहीं कहना चाहते… अगर हम कहेंगे तो आप (ईडी) मुश्किल में पड़ सकते हैं।’’