nayaindia Unnao Rape Case: बेटी की शादी के लिए उन्नाव रेप के दोषी BJP....

बेटी की शादी के लिए उन्नाव रेप के दोषी BJP के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत

Kuldeep Singh Sengar
Image Credit - Hindustan Times

उन्नाव | Unnao Rape Case: देश के चर्चित उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है।

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27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत
आज सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए ही अंतरिम जमानत दी गई हैै।

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बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई जमानत
कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। उनकी बेटी ने अपनी शादी के लिए पिता की जमानत की गुहार दिल्ली हाई कोर्ट से लगाई थी। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

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साल 2017 का है रेप मामला
Unnao Rape Case: महिला से बलात्कार का ये मामला साल 2017 का है। कोर्ट ने उन्नाव में महिला से बलात्कार के केस में दोषी पाए जाने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सोमवार को कोर्ट ने बेटी की गुहार पर सेंगर को जमानत दे दी है।

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