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यूपी में पेपर लीक पर सरकार सख्त, एक करोड़ का जुर्माना, अध्यादेश को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) में पेपर लीक को लेकर योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने मंगलवार को सख्त कानून का प्रस्ताव पास किया। पेपर लीक में पकड़े जाने पर संस्था पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान भी है। इस अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा महिला, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत नहीं देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक को रोकने, सॉल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश- 2024’ को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह अध्यादेश सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। फर्जी प्रश्न पत्र बांटने, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ तक के जुर्माने पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केंद्र के बाद यूपी कैबिनेट ने भी कानून में बदलाव को मंजूरी दी है। महिला, बच्चों के खिलाफ अपराध और गैंगस्टर एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रोसीजर था, अब अग्रिम जमानत के प्रोसीजर को और सख्त किया गया है। इन प्रस्ताव को कैबिनेट में पास किया गया। सदन से मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

राज्यपाल की मुहर लगते ही नए बदलाव को लागू कर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इसमें अभ्यार्थियों को टेबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेली पोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी। प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर) का प्रस्ताव भी पास हुआ।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बिजली विभाग में विधुत निरीक्षक के अधिकार तय करने के लिए सरकार नियम बनाएगी। शकुंभरी देवी धाम की 0.369 हेक्टेयर जमीन को पर्यटन विभाग को विकास के लिए उपलब्ध किया जाएगा। अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। प्रदेश में एक निश्चित धनराशि के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की सेल्फ प्रिटिंग संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

बरेली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 35 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को शामिल किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 71 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करने पर सहमति दी गई है। यूपी में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था प्रोमोट फार्मा को प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।

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By NI Desk

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