सुल्तानपुर। मानहानि के एक मामले में जमानत पर चल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) में पेशी थी। लेकिन उनके वकील ने यह कहते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि वे अस्वस्थ हैं, वो नहीं आ सकते। कोर्ट ने 18 जून को सुनवाई की तारीख तय की है। कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल की टिप्पणी से आहत होकर कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में एमपी/एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था। पांच साल तक तारीख़ पर तारीख़ पड़ती रही। अंत में दिसंबर 2023 में एमपी/एमएलए कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल के विरुद्ध एनबीडब्लू की कार्रवाई की थी।
इसके बाद न्याय यात्रा (Justice Journey) लेकर 19 फरवरी 2024 को वो अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 20 फरवरी को सुल्तानपुर पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बेल बांड पर जमानत दे दी। तब से लगातार हर महीने दो तारीखें पड़ रही हैं। राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता काशी शुक्ला हाजिरी दे रहे हैं। शुक्रवार को सुबह कोर्ट (Court) में राहुल के अधिवक्ता की ओर से अस्वस्थ होने का प्रार्थना पत्र दिया गया। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। वहीं वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय (Santosh Pandey) ने बताया कि कोतवाली नगर के घरहां कला निवासी राम प्रताप ने आज स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दी है, जिसका मैंने ऑब्जेक्शन किया है।
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