नई दिल्ली। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। शिक्षक भर्ती घोटाले सीबीआई और ईडी की पूछताछ से राहत के लिए वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे लेकिन अदालत ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट के 25 लाख के जुर्माने के फैसले पर रोक लगा दी।
गौरतलब है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने 18 मई को जांच एजेंसियों को बनर्जी से पूछताछ की अनुमति दी थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि वे छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को बनर्जी को बुलाया था। उनसे नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी।
अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की अपील की थी कि एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। इससे पहले 20 मई को पूछताछ के बाद बाहर आकर अभिषेक ने कहा था कि यह सीबीआई और मेरे समय की बरबादी के अलावा कुछ नहीं है। हम दिल्ली के बॉसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे। इसलिए हमें टारगेट किया। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है।
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.



