nayaindia ED Attaches Assets Worth Rs 1.10 Crore in DA Case ईडी ने डीए मामले में 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने डीए मामले में 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 1.10 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है, एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बेंगलुरु में कावेरी सिंचाई निगम लिमिटेड (Cauvery Irrigation Corporation Limited) के पूर्व प्रबंध निदेशक टीएन चिक्करायप्पा (TN Chikkarayappa) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने टीएन चिकारयप्पा के खिलाफ बेंगलुरु शहर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (अब कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया। 

ये भी पढ़ें- http://‘मोदी हटाओ देश बचाओ’ का पोस्टर अब पटना में नजर आया

इसके अलावा, एसीबी, बेंगलुरु द्वारा चिकरयप्पा और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शहर के सिविल और सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु की अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया गया था। ईडी को पता चला कि चिकारयप्पा ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की मदद से अवैध रूप से 5.33 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के कानूनी स्रोत और उनके परिवार के सदस्यों से 304.93 प्रतिशत अधिक है। अधिकारी ने कहा, इस तरह की अवैध आय से उसने अपने परिचितों के नाम से बेनामी अचल संपत्ति खरीदी और उसे अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर स्थानांतरित कर लिया। (आईएएनएस)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें