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नोट बदलने के लिए आईडी की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। दो हजार रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि दो हजार रुपए के नोट बैंकों में बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को न तो कोई फॉर्म भरना है और न कोई पहचान पत्र दिखाने की जरूरत है। गौरतलब है कि दो हजार रुपए के नोट चलन से बाहर करने की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा था कि लोग 23 मई से 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों में बदलवा सकते हैं। एक व्यक्ति एक बार में 10 नोट यानी 20 हजार रुपए मूल्य के नोट बदलवा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को बिना फॉर्म या स्लिप के 20 हजार रुपए तक मूल्य के दो हजार रुपए के नोट बदलने की सुविधा दे रहा है। इसके तहत दो हजार के नोटों की अदला-बदली आसान हो जाएगी। एसबीआई ने सभी शाखाओं से कहा है कि वह नोटों को बदलने के लिए एक आसान और बेहतर व्यवस्था तैयार करें।

इसके साथ ही बैंक ने बताया है कि दो हजार रुपए मूल्य के नोट बदलने के लिए किसी भी पहचान पत्र की भी जरूरत नहीं होगी। इससे पहले अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि दो हजार के नोट जमा करने लिए फॉर्म भरना होगा और आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। बैंकक ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर स्टेट बैंक में खाता नहीं है तब भी कोई व्यक्ति वहां जाकर नोट बदलवा सकता है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि दो हजार रुपए का नोट कानूनी मुद्रा बना रहेगा। लोग इससे खरीद फरोख्त कर सकते हैं।

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By NI Desk

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