नई दिल्ली। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम, एमसीडी चुनावा के लगभग तीन महीने बाद आखिरकार मेयर मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर मेयर के चुनाव की तारीख तय हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 24 घंटे में मेयर चुनाव की तारीख तय करने को कहा था, जिसके बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव उप राज्यपाल को भेजा। उप राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। अदालत ने कहा था कि मेयर चुनाव में उप राज्यपाल यानी एलजी द्वारा मनोनीत 10 पार्षद यानी एल्डरमैन वोट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं। इसके बाद अदालत ने कहा था कि मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए।
मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले मेयर का चुनाव होगा और उसके बाद मेयर ही उप मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव कराएगा। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के नतीजे सात दिसंबर को आए थे। उसके बाद से चार बार मेयर के चुनाव की कोशिश हो चुकी है और हर बार सदन में हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित हो गई। पिछली बार एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार देने के मसले पर विवाद हुआ था।
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