नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मेयर के चुनाव के बाद अब स्थायी समिति के चुनाव का मामला भी अदालत में पहुंच गया है। दिल्ली में मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। अब स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है। हाई कोर्ट ने स्थायी समिति के चुनाव दोबारा कराने के मेयर के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने बैलट पेपर, जरूरी दस्तावेज और सदन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस गौरांग कांत ने कहा- पिछले मतदान के नतीजे की घोषणा किए बिना दोबारा चुनाव की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि मेयर शैली ओबेरॉय ने कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव दोबारा कराने के आदेश दिए थे। इनके चुनाव में लगातार दो दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। उससे पहले बुधवार की पूरी रात सदन में हंगामा होता रहा था।
शुक्रवार को वोटों की गिनती के दौरान हंगामे की शुरुआत तब हुई, जब मेयर शैली ओबेरॉय ने एक वोट को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद सदन में जम कर मारपीट हुई। बाद में भाजपा की दो पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने दोबारा चुनाव या दोबारा गिनती पर रोक लगा दी है। एक वोट अवैध नहीं होता है तो छह में से तीन तीन सदस्य आम आदमी पार्टी और भाजपा के जीते हैं।