नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) क्लीन चिट दे दी है।
यह मामले में कई आरोपों का सामना कर रहे अरवा गोपी कृष्ण (Arva Gopi Krishna) के लिए एक बड़े राहत के रूप में आया है। उन्हें प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सीबीआई (CBI ) सूत्र ने कहा कि पूरी जांच के दौरान कृष्ण के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला।
सूत्र ने कहा, कृष्ण द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के आपराधिक कदाचार का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था। उन्होंने आबकारी नीति में अनुकूल प्रावधानों को शामिल करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने केवल जीओएम और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देशरें का पालन किया, उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया।
सूत्र ने कहा, उन्होंने आबकारी नीति Excise Policy) 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के मामले में सिसोदिया के दुर्भावनापूर्ण इरादे को उजागर किया। (आईएएनएस)
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