नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने भारतीय सेना (Indian Army) को लेकर कथित विवादित ट्वीट (controversial tweet) करने के मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (Jawaharlal Nehru University Students Union) (जेएनयूएसयू-JNUSU) की पूर्व नेता शेहला राशिद शोरा (Shehla Rashid Shora) के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, यह अनुमति शोरा के खिलाफ 2019 में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है। अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर नयी दिल्ली में विशेष प्रकोष्ठ थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत शोरा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि जेएनयूएसयू की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के माध्यम से विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने और सौहार्द बिगाड़ने वाले कार्यों में शामिल होने का आरोप है।
उपराज्यपाल के कार्यालय ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव दिल्ली पुलिस द्वारा पेश किया गया था और यह दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा समर्थित था। शोरा के 18 अगस्त, 2019 के ट्वीट में सेना पर कश्मीर में घरों में घुसकर स्थानीय लोगों को ‘‘प्रताड़ित’’ करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि सेना ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया था। (भाषा)
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