Mumbai terror attack case : मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के आरोप तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।
अमेरिकी अदालत ने भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत 26/11 हमले के आरोपी राणा को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है।
राणा को 2009 में शिकागो में गिरफ्तार किया गया था। उसे लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी बताया जाता है।
जानकार सूत्रों के मुताबिक अदालत के आदेश के मुताबिक राणा को कूटनीतिक चैनल के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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गौरतलब है कि तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने शिकागो में गिरफ्तार किया था। पिछले साल 15 अगस्त को राणा ने प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है।
मुंबई हमले की जांच के बाद कोर्ट में दायर आरोपपत्र में राणा को आरोपी बनाया गया है। इसके मुताबिक राणा पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है।
आरोपपत्र के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था।
गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक साथ कई जगह हमले किए थे।
इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और तीन सौ घायल हुए थे। मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी थे।
मुठभेड़ में पुलिस ने नौ आतंकवादियों को मार गिराया और एक आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया। कसाब को 2012 में फांसी दे दी गई।
मुंबई पुलिस के आरोपपत्र के मुताबिक, राणा आंतकवादियों को हमले की जगह बताने और भारत में आने के बाद रुकने के ठिकाने बताने में मदद कर रहा था।