नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर ‘एबोड’ को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित यह आलीशान घर 66 मीटर ऊंचा है और इसमें 17 मंजिलें हैं। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अंबानी की समूह कंपनी आरकॉम द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में इस बहुमंजिला घर को कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। एजेंसी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपये है। अंबानी पूछताछ के दूसरे दौर के लिए यहां ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार अगस्त, 2025 में ईडी के सामने पेश होकर पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। ईडी ने नवंबर, 2025 में इसी संपत्ति का एक हिस्सा कुर्क किया था, जिसकी कीमत 473.17 करोड़ रुपये थी।
ताजा आदेश के साथ इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी के अनुसार, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से कर्ज लिया था, जिसकी कुल बकाया राशि 40,185 करोड़ रुपये है। इस घटनाक्रम पर टिप्पणी के लिए पीटीआई-भाषा ने रिलायंस ग्रुप को ईमेल भेजा, जिसका जवाब नहीं मिला। जांच में पाया गया कि अन्य संपत्तियों के साथ पाली हिल स्थित इस संपत्ति (एबोड) को राइजी ट्रस्ट में शामिल किया गया था, जो अंबानी परिवार के सदस्यों का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है। एजेंसी ने दावा किया, ‘‘यह इसलिए किया गया ताकि ऐसा लगे कि अनिल अंबानी इसमें शामिल नहीं हैं।
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