इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरा-फेरी की स्वतंत्र जांच का आदेश देने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित अशोक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे निस्तारित कर दिया।
याचिकाकर्ता ने राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के कथित गबन की स्वतंत्र जांच कराने और मंदिर के वित्तीय मामले का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (कैग) से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था।पीठ ने याचिका के गुण-दोष की जांच करने से इनकार करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया।
Pic Credit : ANI
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