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तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा

पणजी। ‘तहलका’ पत्रिका के संपादक रहे तरुण तेजपाल को बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तरुण तेजपाल को बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया और उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उनसे दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। पांच साल पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था।

गौरतलब है कि यह मामला नवंबर 2013 का है। ‘तहलका’ की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान सात और आठ नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। बहरहाल, हाई कोर्ट के फैसले पर तेजपाल ने कहा, ‘हम फैसले से बहुत निराश हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ लोग तहलका और राजनीतिक बदले की भावना से 13 सालों से मेरे पीछे पड़े हैं। हमने साढ़े सात साल ट्रायल कोर्ट में केस लड़ा और बरी हुए थे’।

बहरहाल, हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए माना कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की बजाय घटना के बाद पीड़ित महिला के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया। साथ ही, तेजपाल के माफी मांगने वाले ई मेल जैसे अहम सबूतों को भी सही अहमियत नहीं दी। इसके बाद अदालत ने तेजपाल को आईपीसी की कई धाराओं के तहत रेप, यौन उत्पीड़न और महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने का दोषी करार दिया।

By NI Desk

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