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केजरीवाल को विशेष छूट नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के फैसले का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केजरीवाल को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि अंतरिम जमानत दी जाती रही है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केजरीवाल के बयानों को आधार बना कर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए उन पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केजरीवाल को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा- हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम किसी के विशेष नियम नहीं बना रहे हैं। हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें यह न्यायसंगत लगा था और इसलिए यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि उसने एक समय सीमा तय कर दी कि केजरीवाल कब तक जमानत पर हैं और कब उन्हें सरेंडर कर देना है।

इसके साथ ही सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा- हम फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा और यहां तक कि आलोचना का भी स्वागत करते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है। आपकी अलग राय हो सकती है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईडी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया तो उन्हें दो जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा- ये उनका पूर्वानुमान है। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने भी बयान दिया है। हालांकि उनका नाम सुनवाई के दौरान नहीं लिया गया। गुरुवार को सर्वोच्च अदालत में केजरीवाल की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। ईडी ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल ने पहले कभी भी रिमांड को चुनौती नहीं दी थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को एक जून तक राहत मिली है। उन्हें दो जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ईडी ने शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

By NI Desk

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