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कविता की याचिका अदालत से खारिज

KCR Daughter K Kavita Arrested

नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को इस याचिका को खारिज किया। अदालत ने कहा- कविता को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका लगानी होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा- सभी को एकसमान नीति माननी होगी। के कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वे एक नेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं। supreme court denies bail k kavitha

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असल में, दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में ईडी को 15 मार्च को हैदराबाद से कविता को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे ईडी की हिरासत में हैं। इसके अलावा के कविता ने धन शोधन निरोधक कानून यानी पीएमएलए के एक प्रावधान के खिलाफ भी याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने ईडी से छह हफ्तों में जवाब मांगा है। कविता की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा- हमें हाई कोर्ट में जाने के लिए मत बोलिए। देखिए देश में क्या हो रहा है। लोग एक स्टेटमेंट के आधार पर ही गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं इससे बहुत दुखी हूं। इस पर अदालत ने कहा- एक वकील होते हुए आपको कभी दुखी नहीं होना चाहिए। इतना इमोशनल मत होइए। जहां तक बेल का मामला है तो इसे लेकर हमारा रुख बिलकुल साफ है। आपको पहले ट्रायल कोर्ट जाना ही होगा। supreme court denies bail k kavitha

By NI Desk

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