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Arvind Kejriwal के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नजर: अंतरिम जमानत पर…

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा की अगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई लंबी चलती हैं। तो वह मौजूदा लोकसभा चुनावों को नजर में रखते हुए 7 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकतें हैं। केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। जिसके बाद वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

शुक्रवार को कार्यवाही के अंत में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने संदेह व्यक्त करते हुए कहां की चुनौती पर सुनवाई अगली तारीख पर भी समाप्त नहीं हो सकती हैं। इसने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा की ऐसा लग रहा हैं की हम आज इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे मंगलवार (7 मई) की सुबह के लिए रखें… अगर इसमें ऐसा लगता हैं की समय लगेगा तो हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत के सवाल पर भी विचार कर सकते हैं।

एएसजी ने बताया कि Arvind Kejriwal ने केवल अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी और कोई जमानत याचिका भी दायर नहीं की थी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा की हो सकता हैं। लेकिन वह (चुनावों को ध्यान में रखने का अदालत का सुझाव) अंतरिम जमानत के लिए हैं। और हम उस पर आपकी बात सुन सकते हैं। 2 अप्रैल को सिंह को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त लगाई थी की वह मामले में अपनी कथित भूमिका के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे।

एएसजी ने पीठ से कहा कि अदालत के बयान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाएगा।न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा की खुली अदालत के साथ यही समस्या हैं। उन्होंने कहा कि अदालत यह नहीं कह रही हैं की वह अंतरिम जमानत देगी या नहीं देगी। लेकिन हम किसी भी तरह से नहीं कह रहे हैं… हम इसके बारे में खुले हैं। कुछ भी मत मानिए, उन्होंने दोनों पक्षों से कहा।

इन सब के बीच, पीठ ने Arvind Kejriwal के इस तर्क को स्वीकार करने पर संदेह व्यक्त किया हैं की कोई राजनीतिक दल धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 70 के तहत नहीं आएगा और क्योंकि प्रावधान कंपनी कहता हैं। इस मामले में AAP का नाम सामने आया। क्योंकि यह आरोप लगाया गया था की घोटाले से जुटाए गए धन का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा चुनाव अभियान में किया था।

न्यायमूर्ति खन्ना ने Arvind Kejriwal की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिघवी से कहा की यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हैं। की एक समाज व्यक्तियों का एक संघ भी हैं। क्या यह कहा जा सकता हैं की कोई समाज इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएगा?, अपनी दलीलें जारी रखते हुए सिंघवी ने पीठ को बताया कि केजरीवाल को आखिरी समन 16 मार्च को आया था। जिससे पता चलता हैं की केजरीवाल उस तारीख तक संदिग्ध और आरोपी नहीं थे और उन्होंने कहा की यह स्पष्ट हैं की मैं 16 मार्च तक आरोपी की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं।

21 मार्च को (जब उसे गिरफ्तार किया गया) क्या भारी बदलाव आया? उसने पूछा। उन्होंने कहा की गिरफ्तारी के लिए कोई नई सामग्री नहीं हैं। उन्होंने कहा की जिन सबूतों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया हैं। वे सभी 2023 के मध्य या अंत से पहले के हैं।

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