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सीजफायर का उल्लंघन एक्ट ऑफ वॉर है या नहीं?

भारत

पाकिस्तान के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करने के बाद भारत ने एक नई नीति तय की है। इस नीति के मुताबिक भारत पर होने वाले आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत यह मानेगा कि पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों को मदद देने वाले देश के बीच भारत कोई फर्क नहीं करेगा। लेकिन इस बीच यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से होने वाले सीजफायर के उल्लंघन को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा या नहीं?

भारत की नई नीति आतंकवादी हमलों पर

पाकिस्तान के साथ शनिवार, 10 मई को सीजफायर लागू हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि सात बजे रात के बाद कोई फायरिंग नहीं होगा, कोई मिसाइल और ड्रोन हमला नहीं होगा। लेकिन उसी दिन रात आठ बजे के बाद पाकिस्तान सीमा पार से फायरिंग की और ड्रोन व मिसाइल से हमले भी किए।

भारत ने उसका जवाब दिया और ड्रोन व मिसाइल दोनों मार गिराए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद सोशल मीडिया में कहा कि श्रीनगर में धमाके सुनाई दिए हैं। यह पता नहीं चल पाया कि किस तरह का धमाका था। पाकिस्तान की कार्रवाई थी या आतंकवादियों की कार्रवाई थी। चाहे जो हो भारत को इसे एक्ट ऑफ वॉर मान कर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। इसी तरह सोमवार, 12 मई को भी भारत की सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। उनको भी मार गिराया गया लेकिन उसे भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं माना गया।

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Pic Credit: ANI

By NI Political Desk

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