कानून बनाने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं
नई दिल्ली। देश के कई गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्यों में कानून बनाने का अधिकार विधानसभा का होता है और उसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यों ने विधानसभा से पास विधेयकों को महीनों और बरसों तक लटका कर रखने की राज्यपालों की मनमानी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। राज्यों ने विधानसभा से पास विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति...