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दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

Arvind Kejriwal Rouse Avenue Court

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन जारी करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ईडी को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से बार बार समन भेजे जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्हें ईडी के सभी समन को चुनौती  दी है। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई।

हालांकि ईडी से जवाब मांगने के साथ साथ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा कि वे समन पर जाते क्यों नहीं हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा- आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते?

आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। इस पर मुख्यमंत्री के वकीलों ने कहा- आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली, तो वे पेश हो जाएंगे।

एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा- केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं। वे सामने आएंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। भले ही ईडी यह न बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है।

इस पर हाई कोर्ट ने कहा- केजरीवाल समन पर पेश होंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर। अदालत ने कहा- आपको पेश न होने से कौन रोक रहा है?

हमने कई मामले देखे हैं। वे पहले या दूसरे दिन गिरफ्तार नहीं करते। जब आधार होते हैं, तो वे कारण दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं। इस पर सिंघवी ने ईडी को लेकर कहा- वे घर आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसे ही हुई। मनीष सिसोदिया को फोन पर बुलाया गया था। वे गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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