nayaindia Hemant soren supreme court हेमंत की याचिका पर ईडी को नोटिस

हेमंत की याचिका पर ईडी को नोटिस

नई दिल्ली। धन शोधन के मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय, ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने छह मई तक जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुना सकता है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अभी फैसला नहीं आया है।

इस बीच सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी करके 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के फैसला न सुनाने का मुद्दा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत देने की मांग की है।

हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी के पूरे मामले को देखा जाए तो भी उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर सिब्बल ने बताया कि हाई कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है। सिब्बल ने कहा कि वे कोर्ट से अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले को छह मई से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन खरीद के केस में धन शोधन के आरोप में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन तभी से जेल में हैं।

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