तिरुवनंतपुर। केरल की एक अदालत ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 15 सदस्यों को भाजपा नेता की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि भाजपा की ओबीसी शाखा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी। पिछले हफ्ते अदालत ने इस मामले में 15 लोगों को दोषी माना था। अदालत ने कहा था कि आठ दोषी, जिनकी पहचान निजाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल सलाम उर्फ सलाम पोन्नद, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन और मनशद के तौर पर हुई है, वे रंजीत श्रीनिवासन की हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे।
अन्य दोषियों की पहचान जसीब राजा, नवास, शमीर, नसीर,जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शमनास अशरफ के तौर पर हुई है। अदालत ने इनमें से चार को इसलिए दोषी करार दिया था क्योंकि वे हथियार लेकर वारदात की जगह पर गए थे। बाकी तीन ने हत्या की साजिश रची थी। मंगलवार को सजा पर बहस के बाद मवेलीक्कारा की अतिरिक्त जिला जज वीजी श्रीदेवी ने फैसला सुनाया। पीड़ित के वकील ने बताया कि सजा पाने वाले सभी आरोपी ट्रेंड किलर स्क्वॉड का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि जिस क्रूर और निर्मम तरीके से पीड़ित को उनकी मां, पत्नी और बच्चे के सामने मारा गया था, उससे ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में आता है।
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